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जमीन की खरीद-बिक्री के नाम पर 24.28 लाख रुपए की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

 Newsbaji  |  Oct 31, 2026 04:25 PM  | 
Last Updated : Oct 31, 2026 04:25 PM
जमीन धोखाधड़ी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, 24.28 लाख रुपए की ठगी का आरोप
जमीन धोखाधड़ी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, 24.28 लाख रुपए की ठगी का आरोप

भिलाई। जमीन की खरीद-बिक्री के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने और प्रार्थी से 24 लाख 28 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी, दोनों निवासी भिलाई-दुर्ग के रूप में हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोहन लाल देवांगन निवासी एलआईजी 491/492, हाउसिंग बोर्ड कोहका, भिलाई ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2016 में मकान निर्माण के लिए जमीन खरीदने के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी अवतार सिंह से हुई थी। अवतार सिंह ने अपने साथी के साथ जमीन की खरीद-बिक्री का कारोबार करना बताया और मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/88 की भूमि में से 1200 वर्गफीट का प्लॉट दिखाकर सौदा तय किया।

इसके बाद 30 सितंबर 2016 को आरोपी के माध्यम से प्रार्थी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। प्रार्थी के अनुसार, जमीन खरीदने और मकान निर्माण के नाम पर उसने अलग-अलग किस्तों में आरोपियों को कुल 23 लाख 28 हजार रुपये दिए थे।

दूसरी महिला की जमीन पर कराया मकान निर्माण
कुछ समय बाद प्रार्थी को जानकारी मिली कि जिस जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, वह वास्तव में माया सिंह नामक महिला की भूमि थी। इसके बाद आरोपियों ने 22 सितंबर 2018 को इकरारनामा निष्पादित कर प्रार्थी को 23 लाख 28 हजार रुपए और रजिस्ट्री खर्च के एक लाख रुपये, कुल 24 लाख 28 हजार रुपये वापस करने का आश्वासन दिया। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सुपेला के तीन चेक दिए गए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए।

फर्जी व्यक्ति खड़ा कर दूसरी रजिस्ट्री कराने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने 16 मार्च 2021 को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/2, रकबा 1200 वर्गफीट भूमि की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार नामक व्यक्ति को फर्जी रूप से खड़ा कर उसके पक्ष में कराई। आरोप है कि वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की गई।

धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज
शिकायत की जांच के बाद प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पाए जाने पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1635/2026 के तहत धारा 420, 120बी एवं 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस टीम ने मामले में संलिप्तता के संबंध में अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किए जाने संबंधी जानकारी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका, जमीन से संबंधित दस्तावेजों और रजिस्ट्री की वैधानिकता की विस्तृत जांच की जा रही है।
 

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