कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। जिला दंडाधिकारी रोक्तिमा यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैकुंठपुर के महलपारा, नौगई तथा भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह से जुड़े कटगोड़ी स्थित केशर प्लॉट एरिया के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार, 16 जून 2026 को पुराने विवाद को लेकर हुई हिंसक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और मृतकों के परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त होने के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
आदेश के तहत संबंधित क्षेत्र के 300 मीटर दायरे में कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन हथियार, लाठी, भाला, पिस्तौल अथवा अन्य घातक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर वितरण पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि यह आदेश शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक उपकरण या सुरक्षा सामग्री साथ रखने की आवश्यकता होगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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