दुर्ग। जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में जप्त मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब का मंगलवार को थाना जामुल परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति की निगरानी में यह कार्रवाई वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संपन्न हुई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों एवं चौकियों से जप्त शराब को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षण और अनुमोदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से शराब का नष्टीकरण कराया गया। इस दौरान कुल 112 प्रकरणों में जप्त 5,480.082 बल्क लीटर अनुपयुक्त शराब, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपए है, का विधिवत निस्तारण किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना, जप्त सामग्री का सुरक्षित निस्तारण करना तथा मदिरा के दोबारा अवैध उपयोग या दुरुपयोग की किसी भी संभावना को समाप्त करना है।
दुर्ग पुलिस और संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से पारदर्शिता, सुरक्षा मानकों एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी कार्रवाई संपन्न की।
मुख्य बिंदु
स्थान: थाना जामुल परिसर, दुर्ग
कुल प्रकरण: 112
जप्त मदिरा: 5,480.082 बल्क लीटर
अनुमानित बाजार मूल्य: लगभग 45 लाख रुपये
कार्रवाई: न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वैधानिक प्रावधानों के तहत नष्टीकरण।
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft