अहमदाबाद। रेप के दोषी संत आसाराम का बेटा नारायण साईं जेल से बाहर आने की इजाजत मिली है। उसे अपनी बीमार मां से मिलने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने 05 दिनों की अस्थायी जमानत दी है। इस दौरान वह केवल अहमदाबाद स्थित मां के घर पर ही पुलिस की कड़ी निगरानी में रहेगा।
बता दे कि, नारायण साईं, फिलहाल सूरत की लाजपोर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसने कोर्ट में दलील दी कि, वह अपनी मां से फरवरी 2021 में आखिरी बार मिला था। अब उसकी मां गंभीर रोग से पीड़ित है और उनसे मिलने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, राज्य सरकार और पीड़िता के वकील ने इस याचिका का विरोध किया था। उनका कहना था कि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस मेडिकल सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि, उसकी मां की हालत नाजुक है। इसके बावजूद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साईं की जेल में बिताई गई अवधि पर विचार करने के बाद अस्थायी जमानत देने का फैसला किया।
शर्तों का करना होगा पालन
जमानत मिलने के बाद भी साईं को कई शर्तों का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि, 05 दिन में वह केवल अहमदाबाद स्थित अपनी मां के घर पर ही रहेगा और यह सब पुलिस की निगरानी में होगा। उसे किसी और जगह जाने की इजाजत नहीं होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस दौरान अपने अनुयायियों या पिता आसाराम के अनुयायियों से समूह में मुलाकात नहीं करेगा। न्यायालय ने आदेश में कहा कि, जमानत की अवधि खत्म होते ही नारायण साईं को वापस सूरत की लाजपोर जेल में ले जाया जाएगा।
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