लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए OBC आरक्षण को रद्द कर दिया है। जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के होगें।
निकाय चुनावों में OBC आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मंगलवार को सुना दिया। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है।
बता दे कि अब OBC के लिए आरक्षित सभी सीटें सामान्य मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए है। यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।
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