दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त कर दिया।
फैसला सुनाए जाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह खुद अदालत में मौजूद रहे। अदालत के निर्णय से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वह केवल कोर्ट का फैसला सुनने आए हैं और अंतिम निर्णय अदालत के हाथ में है।
बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें शुरू से ही न्याय मिलने का भरोसा था। उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि यदि आरोप साबित होते और फैसला मेरे खिलाफ आता तो मैं खुद को दंडित करने से पीछे नहीं हटता। आज अदालत ने मुझे और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी का क्षण है।"
उन्होंने कहा कि, वह किशोरावस्था से ही संघर्षों का सामना करते आए हैं और उन्हें विश्वास था कि न्याय मिलेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना और आज अदालत के फैसले ने उनके विश्वास को मजबूत किया है।
पूर्व सांसद ने दावा किया कि वह हमेशा जूनियर खिलाड़ियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले के दौरान कई राजनीतिक दलों ने पहलवानों का समर्थन किया था और उनके खिलाफ माहौल बनाया गया था।
वहीं, बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को राहत मिली है।
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