भिलाई। चौहान प्लाजा स्थित दुकान नंबर 110 एवं 111 के विक्रय के नाम पर 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में सुपेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पर अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कूटरचित हस्ताक्षर कर दुकानों का विक्रय करने का आरोप है।
फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर किया दुकान का सौदा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी साजिद खान ने थाना सुपेला में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए। इसके आधार पर चौहान प्लाजा स्थित दुकान नंबर 110 एवं 111 का विक्रय कर प्रार्थी से कुल 28 लाख रुपए प्राप्त किए।
दुकानों की खरीद-बिक्री पर रोक से जुड़ा तथ्य आया सामने
शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने आवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसमें सामने आया कि संबंधित दुकानों के क्रय-विक्रय पर 8 मार्च 2001 को बिलासपुर स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने संबंधी तथ्य अभिलेखों में उल्लेखित था। दुकानों के विक्रय के लिए अजय चौहान का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होने के संबंध में भी दस्तावेजों की जांच की गई।
जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर 23 अक्टूबर 2019 को दुकानों का विक्रय किया और प्रार्थी से अलग-अलग किश्तों में नगद एवं बैंक के माध्यम से कुल 28 लाख रुपए प्राप्त किए।
धारा 420 और 468 के तहत मामला दर्ज
प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
आरोपी की पहचान
गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय चौहान (47 वर्ष), निवासी शास्त्री नगर, भिलाई, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। धोखाधड़ी का मामला चौहान प्लाजा स्थित दुकान नंबर 110 एवं 111 से संबंधित है।
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