Saturday ,April 25, 2026
होमछत्तीसगढ़नक्सल मामले की जांच पर हाईकोर्ट का फैसला, NIA को जांच करने की छूट, स्कूली शिक्षक पर लगे थे आरोप...

नक्सल मामले की जांच पर हाईकोर्ट का फैसला, NIA को जांच करने की छूट, स्कूली शिक्षक पर लगे थे आरोप

 Newsbaji  |  Jun 23, 2025 09:34 AM  | 
Last Updated : Jun 23, 2025 09:34 AM
हाईकोर्ट का फैसला, NIA को मिली अनुमति
हाईकोर्ट का फैसला, NIA को मिली अनुमति

बिलासपुर। प्रदेश के नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के एक प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक को हाईकोर्ट से झटका लगा है। नक्सली गतिविधियों में कथित संलिप्तता को लेकर चल रही जांच के तहत NIA ने उसकी पत्नी के मोबाइल और इलेक्ट्रानिक सामान जब्त किए है। इसके खिलाफ दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षक अंगद सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में NIA पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि जांच एजेंसी के अधिकारी उस पर एक संदिग्ध नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए मनाने का दबाव बना रहे थे। ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि, NIA ने कई बार बिना पूर्व सूचना के उससे पूछताछ की और बाद में पत्नी का मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक सामानों को जब्त कर लिए है।

वहीं दूसरी तरफ, NIA की तरफ से पेश अधिवक्ता बी. गोपा कुमार ने डिवीजन बेंच को बताया कि, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत व निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो शिक्षक की नक्सल गतिविधियों में संलिप्तता की ओर संकेत क0रते हैं। जब्त किए गए मोबाइल व अन्य डिवाइस की जांच से इस नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलने की पूरी संभावना है, जो जांच के लिए बेहद जरुरी है।

जांच को बाधित करना देश के व्यापक हित में नहीं होगा। बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि, इस तरह की जांच राष्ट्रीय हित से जुड़ी होती है और इसके लिए जांच एजेंसी को आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दी गई है। 

TAGS
 
admin

Newsbaji

Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft