रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर कोर्ट के चक्कर लगाने पडे़ंगे। 90 दिन के भीतर राशि जमा नहीं करने पर चालान ऑटोमेटिक कोर्ट चला जाएगा। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ाई करने का फैसला लिया है।
अब तक वाहन की आरसी के साथ मोबाइल नंबर- नाम और पता बदलने के कारण अधिकांश चालान की तामिली नहीं हो रही थी लेकिन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लगते ही चौक-चौराहों में लगाए गए कैमरा तुरंत इसे पकड़ रहा है। इससे ट्रैफिक नियम तोड़ते ही तत्काल चालान पहुंच रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ व्यवस्था में सुधार हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में परिवहन विभाग में 82 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18.50 लाख वाहन रायपुर जिले में हैं।
AIG ट्रैफिक संजय शर्मा ने बताया कि, नियम तोडऩे वालों के खिलाफ अब मैन्युल नहीं, बल्कि ऑनलाइन चालान जनरेट करने के बाद मोबाइल नंबर पर भेजा रहा है। आर.सी के अपडेट होने के बाद से चालान तत्काल वाहन चालक की फोटो और नंबर प्लेट सहित वाहन चालक को भेज रहे है।
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