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जेल में बंद छात्र को NEET-2026 परीक्षा देने की अनुमति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

 Newsbaji  |  Jun 19, 2026 07:52 AM  | 
Last Updated : Jun 19, 2026 07:52 AM
हत्या मामले में जेल में बंद छात्र को NEET-2026 परीक्षा देने की हाईकोर्ट से अनुमति
हत्या मामले में जेल में बंद छात्र को NEET-2026 परीक्षा देने की हाईकोर्ट से अनुमति

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद छात्र को NEET-2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने जेल प्रशासन को छात्र को पढ़ाई के लिए आवश्यक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

हत्या का है आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, आवेदक छात्र रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। छात्र की ओर से अधिवक्ता अनुकूल विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अस्थायी जमानत की मांग की थी।

याचिका में बताया गया था कि, छात्र NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा है और 21 जून 2026 को रायपुर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित परीक्षा में शामिल होना उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

कड़ी सुरक्षा का बनेगा घेरा
मामले की गंभीरता और छात्र के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए चीफ जस्टिस ने अर्जेंट हियरिंग के दौरान विशेष निर्देश जारी किए। अदालत ने रायपुर SP और जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि, छात्र को कड़ी सुरक्षा और पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाए और परीक्षा समाप्त होने के बाद सुरक्षित रूप से वापस जेल पहुंचाया जाए।

पढ़ाई सामग्री देने के आदेश 
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि, जेल नियमों के दायरे में रहते हुए छात्र को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेश की प्रति ट्रायल कोर्ट, रायपुर एसपी और जेल अधीक्षक को तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, इसलिए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।

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