रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का कार्यकाल समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। विभाग की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, उनका तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 13 जुलाई 2026 से उनकी नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 4(1) के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होता है। किरणमयी नायक की नियुक्ति 13 जुलाई 2023 को की गई थी, जिसके चलते 12 जुलाई 2026 को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर उनका कार्यकाल समाप्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि, किरणमयी नायक को 2023 में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सरकार के नए आदेश के बाद आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
हाईटेक अस्पताल में 32 लाख रुपए के गबन का आरोप, कैशियर गिरफ्तार
CRPF कैंप से लापता आरक्षक का पेड़ पर मिला शव, घरेलू विवाद के बाद निकला था घर से
बारिश में जलती रही चिता, ऊपर तनी रही चादर: मांगरू के श्मशान ने खोली सरकारी दावों की पोल
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft