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कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली कंपनी का IPO, किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मंजूरी

 Newsbaji  |  Jun 09, 2026 03:04 PM  | 
Last Updated : Jun 09, 2026 03:04 PM
विष्णु देव साय कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली कंपनी का IPO, किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता और 240 ई-बसों को मंजूरी
विष्णु देव साय कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली कंपनी का IPO, किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता और 240 ई-बसों को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, परिवहन, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की, वहीं खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी स्वीकृति दी।

केबिनेट के निर्णय के अनुसार, धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना खरीदने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना क्रय करने की अनुमति दी गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भेजने को भी मंजूरी दी। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके अलावा, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी देते हुए खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, सार्वजनिक परिवहन अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित होगी।

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