रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के केस में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ED और EOW केस में सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत अर्जी मंज़ूर कर ली गई है। वह लगभग 168 दिनों के बाद जेल से रिहा होंगे। भूपेश बघेल ने जमानत मिलने के बाद कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।
बता दे कि, ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन पर भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच EOW/ACB रायपुर द्वारा इंडियन पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 की अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। शुरुआती जांच से पता चला है कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ और लगभग 2500 करोड़ रुपए की गैर-कानूनी कमाई शराब घोटाले में शामिल आरोपियों तक पहुंची है।
शराब घोटाले का खुलासा?
जांच एजेंसियों की शुरुआती जांच से पता चला कि, राज्य में शराब खरीदने, बांटने और बेचने का पूरा सिस्टम एक ऑर्गनाइज़्ड नेटवर्क के कंट्रोल में था, जिसमें सरकारी अधिकारी, कारोबारी और राजनीतिक सहयोग वाले लोग शामिल थे। आरोप है कि, शराब के नियमों में हेरफेर करके सरकारी खजाने को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है।
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