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स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, जामुल पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

 Newsbaji  |  Aug 21, 2026 03:34 PM  | 
Last Updated : Aug 21, 2026 03:34 PM
स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार
स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र के ग्राम कुरूद में महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर उनके नाम पर लोन निकलवाने और उसकी रकम स्वयं उपयोग करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। शिकायत के आधार पर जामुल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपिया विद्या साहू (33) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, ग्राम कुरूद निवासी त्रिवेणी साहू ने थाना जामुल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम कुरूद की विद्या साहू महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद महिलाओं के नाम पर मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे।

आरोप है कि, लोन की रकम हितग्राहियों को देने के बजाय विद्या साहू स्वयं प्राप्त कर उसका उपयोग करती थी। इतना ही नहीं, संबंधित महिलाओं के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और पहचान संबंधी दस्तावेज भी अपने पास रखे जाते थे। शिकायत के अनुसार इस तरीके से करीब 15 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की जांच
मामले की शिकायत पर थाना जामुल में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने आरोपिया की तलाश शुरू की। पुलिस ने 20 अगस्त 2026 को घेराबंदी कर विद्या साहू को पकड़ लिया। पूछताछ और विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला द्वारा महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाकर उसकी राशि स्वयं प्राप्त कर उपयोग किए जाने की जानकारी जुटाई।

दस्तावेज और एटीएम कार्ड बरामद
पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से मामले से संबंधित लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जप्त किए हैं। विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला दुर्ग की निवासी है। उसे 21 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

ऐसे करती थी ठगी
पुलिस के अनुसार, विद्या साहू पहले महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर आर्थिक लाभ का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद उनके नाम पर बैंक से मुद्रा या पर्सनल लोन स्वीकृत करवाया जाता था। लोन की राशि प्राप्त होने के बाद वह रकम स्वयं रख लेती थी और संबंधित महिलाओं के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य दस्तावेज भी अपने कब्जे में रखती थी।

पुलिस द्वारा मामले में अन्य संभावित पीड़ितों और लोन से जुड़े वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।

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