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नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने के मामले में आरोपियों को सजा, 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास

 Newsbaji  |  Aug 11, 2026 04:33 PM  | 
Last Updated : Aug 11, 2026 04:33 PM
नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई मामले में दोषसिद्ध आरोपी
नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई मामले में दोषसिद्ध आरोपी

रायपुर/नारायणपुर। नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के मामले में नारायणपुर के विशेष न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई नारायणपुर पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य अन्वेषण अभिकरण (SIA), पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपी गई विवेचना के बाद हुई।

मामला 19 मार्च 2024 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, ग्राम तारागांव में कुछ लोग जड़ी-बूटी बेचने के सामान की आड़ में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखे हुए हैं और इसे नक्सलियों तक पहुंचाने की योजना है। सूचना की तस्दीक के लिए नारायणपुर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

चार डेटोनेटर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद
पुलिस कार्रवाई के दौरान रवि मरकाम और चमेली बाई के कब्जे से नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए रखे गए 04 डेटोनेटर, 07 बोरियों में पोटेशियम नाइट्रेट, 07 मीटर लाल रंग का कार्डेक्स वायर और 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

SIA को सौंपी गई थी जांच
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी अग्रिम विवेचना राज्य अन्वेषण अभिकरण (SIA), पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपी गई। विवेचना के दौरान पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के मेमोरण्डम कथन के आधार पर कोसरू वड्डे की पतासाजी की गई। पूछताछ के दौरान उसकी प्रकरण में संलिप्तता सामने आई।

विवेचना में सामने आया कि जप्त विस्फोटक सामग्री को पूर्व बस्तर डिवीजन भाकपा (माओवादी) की सप्लायर टीम एवं अन्य नक्सलियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रवि मरकाम और चमेली बाई के माध्यम से नारायणपुर बाजार से तारागांव पहुंचाया गया था। मामले की पुष्टि के लिए जांच एजेंसी द्वारा तकनीकी साक्ष्य, जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी शामिल है, एकत्रित किए गए।

कोसरू वड्डे भी गिरफ्तार
विवेचना में कोसरू वड्डे, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम गवाड़ी, पंचायत थुलथुली, थाना ओरछा, जिला नारायणपुर की भूमिका सामने आने के बाद SIA द्वारा उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय, NIA. एक्ट, नारायणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने सुनाई अलग-अलग धाराओं में सजा
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और विवेचना के दौरान संकलित मौखिक, दस्तावेजी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय ने अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध कर दण्डित किया। न्यायालय द्वारा धारा 4 और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000-1,000 रुपए जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई। धारा 10(1) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना, जबकि धारा 13(1), 38(2) और 39(2) में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माना लगाया गया।

पुलिस और जांच एजेंसी की कार्रवाई तथा न्यायालय के निर्णय को नक्सली नेटवर्क तक विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

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