बिलासपुरः छत्तीसगढ़ के बिलासपपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। तभी युवक ने उसे बहलाकर निर्माणाधीन मकान में ले गया और दुष्कर्म किया था। बच्ची के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनकर मोहल्लेवाले आए और आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। यह पूरा मामला, 03 फरवरी 2021 सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ साल की बच्ची का है।
इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी को दुष्कर्म को दोषी ठहराया। उन्होंने अभियुक्त मोहन देवांगन को आजीवन कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और सभी प्रकार की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। ताकि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सकें। फास्ट ट्रेक कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद 15 माह में गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
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