बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल द्वारा ED की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। ED की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद अगले दो हफ्तों के लिए सुनवाई टल दी गई।
बता दें कि, ED ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से मिले निर्देश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। ED के अनुसार, वर्ष 2019-22 के बीच प्रदेश में 2100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया था।
वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कहना है कि, चैतन्य बघेल को तेज बुखार के साथ स्वच्छ पानी को लेकर समस्या है। इस पर न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, याचिकाकर्ता इस मामले में ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन पेश करें। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता की तरफ से बीमार होने का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है।
लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ED और जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि इस मामले को सत्यापित करने के बाद नियम और कानून के तहत काम करें।
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