रायपुर। राजधानी रायपुर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। पिछले साल कोविड-19 के खतरे के बीच नए साल का जश्न मनाया गया था।
रणनीति तय
रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है। इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी। लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा।
जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, न्यू ईयर इवेंट व पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जानी है।
आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकें।
आधी रात के बाद नहीं होगा जश्न
किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12:30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब , होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जाएगी।
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