रायपुर। प्रदेश में धरना-प्रदर्शन को लेकर सरकार लगातार सख्त होती जा रही है। इस बीच, नवा रायपुर में सरकारी कार्यालयों के सौ मीटर तक धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार मंत्रालय, सचिवालय, इंद्रावती भवन और पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अब किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यहां धारा 144 लगा दी है।
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार को पत्र लिखा था और इसमें कहा था कि इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने व कानून का पालन कराने के लिए धरना-प्रदर्शन, रैली, घेराव, जुलूस आदि पर प्रतिबंध जरूरी है। इन मार्गों को प्रतिबंधित किया जाए।गौरतलब है कि पिछले दिनों किसानों ने नवा रायपुर क्षेत्र में ही ट्रैक्टर रैली, धरना-प्रदर्शन किया था। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शराब घोटाला मामले में जमानत बरकरार
BASLP Admission 2026: रायपुर के JNM मेडिकल कॉलेज में आवेदन शुरू, 10 अगस्त तक करें अप्लाई
जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला : राजेश दुबे
Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft