बिलासपुर। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा के पराजित प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका अब एक बार फिर हाईकोर्ट के सामने होगी। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को विचार के लिए रखने का निर्देश दिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।
नामांकन से लेकर कथित भ्रष्ट आचरण तक उठे सवाल
भाजपा प्रत्याशी और चुनाव में पराजित रहे प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दाखिल कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र यादव का नामांकन पत्र नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया।
याचिकाकर्ता का दावा है कि, चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक वैधानिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही, ऐसे कथित बयान और आचरण किए गए, जिन्हें याचिका में चुनावी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में बताया गया है।
21 अगस्त 2024 को तय हुए थे पांच अहम मुद्दे
इस मामले में हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को सुनवाई के लिए पांच प्रमुख मुद्दे तय किए थे। इनमें नामांकन पत्र की स्वीकृति की वैधता, प्रत्याशी द्वारा आवश्यक जानकारी दिए जाने का सवाल, कथित भ्रष्ट आचरण, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की अनिवार्य शर्तों के पालन और याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत का अधिकार शामिल है।
अब सभी की नजरें 16 अक्टूबर 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं। अगली सुनवाई में मामले से जुड़े लंबित आवेदन और याचिका के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है।
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