हरिद्वार। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत हो गई। उसका शव उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में सप्त सरोवर रोड स्थित लालमाता मंदिर के सामने एक चाय की दुकान में रस्सी के सहारे लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही सप्तऋषि पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
कुछ दिनों से चला रहा था चाय की दुकान
जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से भूपतवाला क्षेत्र में चाय की दुकान चला रहा था। इसी दुकान के भीतर उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र के ग्राम मंगरुखाल निवासी सुरेंद्र कोली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। फिलहाल मौत की परिस्थितियों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
दिसंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ था कोली
सुरेंद्र कोली दिसंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ था। वह नोएडा के निठारी कांड से जुड़े मामलों में लंबे समय तक जेल में बंद रहा था। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे स्थित नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद होने के बाद यह मामला सामने आया था। इसके बाद आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई अन्य कंकाल भी बरामद हुए थे।
19 मामले हुए थे दर्ज
निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत ने सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में सजा हुई थी।
हालांकि, 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया था। इसी फैसले में मोनिंदर सिंह पंढेर को भी उसके खिलाफ चल रहे दोनों मामलों में बरी कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। दिसंबर 2025 में जेल से रिहा होने के बाद कोली हरिद्वार में रह रहा था।
मौत की वजह की जांच में जुटी पुलिस
हरिद्वार में सुरेंद्र कोली का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत की परिस्थितियों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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