रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की कैबिनेट में 14 मंत्रियों की संख्या पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंची। कांग्रेस ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर 14वां मंत्री की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कांग्रेस व सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथपत्र मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ रमेश सिन्हा ने इस मामले को सुना और जनहित याचिका की गंभीरता परखने के लिए चक्रवर्ती से उनके सामाजिक कार्यों और पृष्ठभूमि का विवरण पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य शासन को भी इस मामले में पक्ष रखने को कहा है।
वहीं, कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से यह संख्या अधिकतम 13.50 यानी 13 मंत्री होनी चाहिए। लेकिन 20 अगस्त को विष्णु सरकार में तीन नए मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट में अब 14 सदस्य हो गए हैं, जो इस सीमा की संख्या को पार कर दिया है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि, यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का उल्लंघन है। दूसरी ओर, भाजपा इसे लेकर हरियाणा में लागू फार्मूले का उदाहरण पेश कर रही है और कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रही है। फिलहाल, हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों का तर्क सुनेगा। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को भी पत्र लिखकर एक मंत्री हटाने की दरखास्त की है।
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