नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव-2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। ये सभी सीटें अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के कारण खाली हो रही हैं। मतदान 16 मार्च 2026 को होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में रोचक हो सकता है मुकाबला
चुनाव आयोग द्वारा घोषित राज्यसभा चुनाव 2026 के कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर भी चुनाव कराया जाएगा। वर्तमान में दोनों सीटों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद काबिज है, जिसमें फूलोदेवी नेताम और कवि तेजपाल सिंह तुलसी है। ये दोनों सीटें अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के कारण रिक्त हो रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए दोनों सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। यदि किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत है तो उसे बढ़त मिल सकती है, वहीं विपक्षी दल रणनीतिक उम्मीदवार उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकते हैं। राज्यसभा की इन दो सीटों के नतीजे प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दलों की रणनीति का संकेत भी देंगे।
जानकारी के अनुसार, राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि शेष सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये चुनाव 6 वर्षीय चक्र के तहत आयोजित किए जाते हैं।
राज्यसभा चुनाव 2026: पूरा शेड्यूल
. नोटिफिकेशन जारी: 26 फरवरी 2026
. नामांकन की आखिरी तारीख: 5 मार्च 2026
. नामांकन की जांच: 6 मार्च 2026
. नाम वापसी की अंतिम तारीख: 9 मार्च 2026
. मतदान: 16 मार्च 2026 (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक)
. मतगणना: 16 मार्च 2026, शाम 5 बजे से
. चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि: 20 मार्च 2026
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।
किन राज्यों में कितनी सीटें?
इस बार 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा:
महाराष्ट्र – 7 सीटें
तमिलनाडु – 6 सीटें
बिहार – 6 सीटें
पश्चिम बंगाल – 5 सीटें
ओडिशा – 4 सीटें
असम – 3 सीटें
तेलंगाना – 2 सीटें
छत्तीसगढ़ – 2 सीटें
हरियाणा – 2 सीटें
हिमाचल प्रदेश – 1 सीट
कैसे होता है राज्यसभा चुनाव?
राज्यसभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं कराए जाते। ये चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। मतदान एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से कराया जाता है। किसी राज्य में एक सीट जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या पर निर्भर करती है।
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