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सांसद राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

 Newsbaji  |  May 06, 2025 10:26 AM  | 
Last Updated : May 06, 2025 10:26 AM
राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में राहत
राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में राहत

लखनऊ। सांसद राहुल गाधी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास भारत और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है। यह जनहित याचिका कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस.विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वे संविधान के अनुच्छेद 84 (A) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत संघ के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की, लेकिन उसने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। सुनवाई के दौरान लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को मामले पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मामला खारिज कर दिया गया है।
इससे पहले, न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में गृह मंत्रालय की स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह नहीं बताया गया था कि गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं खंडपीठ ने सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, जिसमें कांग्रेस सांसद पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली याचिका के बाद राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति के सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया था।
बता दें, 2019 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने गांधी को उनकी नागरिकता के संबंध में नोटिस जारी किया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और राहुल गांधी कंपनी के निदेशकों और सचिवों में से एक थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में घोषित की थी।
स्वामी ने की थी शिकायत 
सुब्रमण्यम स्वामी  ने 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई। आपने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई। इसके अलावा, उपर्युक्त कंपनी के 17 फरवरी 2009 के विघटन आवेदन में आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई।"

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