दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला स्थित पुरानी भिलाई थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में बैंक दस्तावेजों के दुरुपयोग और आर्थिक धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। जहां चरोदा निवासी महिला के नाम पर लाखों रुपए का ऋण लेने और बाद में बैंक दस्तावेजों के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, पीड़िता अख्तरी बेगम निवासी चरोदा, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2006 में मकान निर्माण के संबंध में पूर्व परिचित एल. महेश्वर राय को जानकारी दी गई थी। आरोप है कि, एल.महेश्वर राय ने उनके नाम और संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए लगभग 20 लाख रुपए का ऋण लिया गया। इस ऋण की मासिक किश्त 20,220 रुपए पीड़िता के वेतन से कटती रही। इसके अलावा दो और लोन भी लिए गए। वर्ष 2021 में भारतीय स्टेट बैंक, पदुमनगर चरोदा से 5,80,000 रुपए का ऋण और फरवरी 2025 में रेलवे अर्बन बैंक से 5,80,000 रुपए का ऋण इन दोनों ऋणों की मासिक किश्तें क्रमशः 5,400 रुपए और 22,450 रुपए वेतन से कटती रहीं।
ATM और चेक से निकाले 5 लाख रुपए
एल. महेश्वर राय के दुर्घटना के बाद आरोपी के. सांईवारा, निवासी पंचशील नगर, पुरानी भिलाई ने पीड़िता के बैंक दस्तावेज, ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और मोबाइल सिम अपने पास रख लिए। वर्ष 2021 से 2025 के बीच आरोपी ने ATM और चेक के माध्यम से लगभग 5 लाख रुपए की कूटरचना कर राशि निकाली, जिसमें से 80 हजार रुपए अपनी माता के खाते में ट्रांसफर किए, शेष राशि परिचित के खाते में स्थानांतरित की गई।
जप्त सामग्री
. बैंक दस्तावेजों से संबंधित अभिलेख
. ATM कार्ड एवं चेकबुक
. बैंक लेनदेन विवरण
दुर्ग पुलिस की अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि, किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक दस्तावेज, ATM कार्ड, OTP या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। किसी भी आर्थिक धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन पर दें।
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