नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की एक अदालत 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की राऊज एवैन्यू कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को अटैच करने का भी फैसला सुनाया है।
इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को CBI के वकीलों और ओम प्रकाश चौटाला, दोनों की दलीलें सुनीं थीं और आज यानी शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। ओमप्रकाश चौटाला को 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। चौटाला ने अदालत से चिकित्सा बीमारियों और बुढ़ापे का हवाला देते हुए उन्हें न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया।
चौटाला की दलील-बुढ़ापा और बीमारी है
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से अदालत में गया कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वे 90 प्रतिशत दिव्यांग हैं. वह अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते हैं. चौटाला ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। शिक्षक भर्ती मामले में सजा काटने के दौरान जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहा. उन्होंने जेल में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की।
CBI की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य का हवाला देकर सजा कम करने की मांग नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है और देश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए। ताकि लोगों के लिए यह नजीर बने।
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