रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी के रायपुर में विवाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया है।
जज ने सुनाई सजा
विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि रायपुर के बिट्टू देवांगन ने 12 वर्षीय बालिका को भगाकर ले गया था। साथ ही उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के परिजनों ने पुलिस में 30 अप्रैल 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। विशेष न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने गवाहों के बयान और पुलिस की केस डायरी के आधार पर सजा सुनाई है। इसके अलावा बालिका के पुनर्वास के लिए 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश दिया है।
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