रायपुर. How to Get VISA in Raipur: विदेश जाने के लिए पहली जरूरत पासपोर्ट तो आप बनवा ही लेते हैं. फिर जिस देश की यात्रा करनी है उसके लिए जरूरत पड़ती है वीजा की. अब तक छत्तीसगढ़ के लोगों को एजेंटों के माध्यम से मुंबई, कोलकाता या दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक दौड़ लगानी पड़ती थी. लेकिन, अब रायपुर में कैंप के जरिए ही सही, वीजा बनने लगा है. जी हां, हर शुक्रवार यहां दूतावासों के अधिकृत अधिकारी पहुंच रहे हैं और वीजा बनाने की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं.
बता दें कि पढ़ाई, जॉब या घूमने के लिए विदेश जाना हो तो जिस देश में आपको जाना है वहां का वीजा अनिवार्य होता है. यह संबंधित देश के भारत में मौजूद दूतावासों से मंजूरी के बाद बनाया जाता है. ऐसे में महानगरों में स्थित एजेंटों व अन्य कार्यालयों के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिसमें काफी समय लग जाता है और श्रमसाध्य भी होता है. स्वयं का पहुंचना संभव नहीं होता तो एजेंटों को मोटी रकम थमाई जाती है. वहीं अब इस समस्या को दूर करने की पहल रायपुर में शुरू की गई है. इसके तहत हर शुक्रवार को यहां कैंप लगाया जा रहा है. यहां वीजा के लिए दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही अन्य प्रक्रियाएं संपन्न कराई जा रही हैं.
वीएफएस अफसरों की टीम कर रहे जांच
बता दें कि रायपुर में लग रहे इस कैंप में दूतावासों से अधिकृत वीजा फेसीलिटेशन सर्विसेज यानी वीएफएस अफसरों की टीम यहां पहुंच रही है. वे यहां दस्तावेजों की जांच कर बायोमेट्रिक निशान लेने के काम कर रहे हैं. इसके बाद संबंधित देश के दूतावास के पास वीजा को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है. जानकारों का कहना है कि वीजा के लिए बायोमेट्रिक निशान और अपाइंटमेंट लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था. लेकिन, अब ये सुविधा छत्तीसगढ़ में शुरू होने के बाद काफी सहुलियत हो गई है.
ऐसे बनता है वीजा
वीजा संबंधित देश के इमिग्रेशन अफसरों द्वारा जारी किया जाता है. आवश्यक दस्तावेजों व दर्ज की जाने वाली जानकारियों की बात करें तो वीजा एप्लीकेशन फार्म पहले प्राप्त करना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर, व्यवसाय, बैंक स्टेटमेंट, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, या ट्रेवल कार्ड, यात्रा की तिथि व संबधित देश में व्यतीत किए जाने वाले दिन, संबधित देश में जहां आप जा रहे हैं वहां का पता आदि दर्ज करने होते हैं. फार्म के साथ इन्हीं दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी सबमिट करके संबंधित दूतावासों या उनके द्वारा अधिकृत कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है जहां सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है. इसके बाद ही वीजा जारी किया जाता है.
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