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शराब घोटाले में 170 दिन बाद चैतन्य रिहा, चैतन्य बोले- न्यायालय का धन्यवाद, राजनीति द्वेष में हुई कार्रवाई

 Newsbaji  |  Jan 03, 2026 07:31 PM  | 
Last Updated : Jan 03, 2026 07:31 PM
केन्द्रीय जेल रायपुर से चैतन्य बघेल रिहा, पिछले 170 दिनों से बंद थे।
केन्द्रीय जेल रायपुर से चैतन्य बघेल रिहा, पिछले 170 दिनों से बंद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से संबंधित बड़ी खबर है कि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैतन्य को रायपुर केन्द्रीय जेल से रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

केन्द्रीय जेल के बाहर चैतन्य बघेल की रिहाई से पहले ढोल बजाए गए। उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक रायपुर पहुंचे थे, जेल के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की गई।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेटे की रिहाई के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि, आज चैतन्य रिहा हो रहा है, यह हमारे परिवार के लिए भावुक क्षण है। उन्होंने कहा, चैतन्य को उसके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया था और आज मेरे पोते के जन्मदिन पर उसकी रिहाई हो रही है। न्यायालय को अपने फैसले का अध्ययन करना चाहिए।

बता दे कि, चैतन्य बघेल पिछले करीब 170 दिनों से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद थे। उन्हें 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई-3 घर से गिरफ्तार किया गया था। अब हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई है। संयोगवश, जिस दिन वे जेल से बाहर आए, उसी दिन उनके बेटे विवांश का जन्मदिन है।

दरअसल, ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित आवास से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 के तहत गिरफ्तार किया था। ED ने शराब घोटाले की जांच EOW/ACB, रायपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR के तहत की थी। 

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