Saturday ,March 07, 2026
होमदेश-दुनियाराम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर आया बाहर, 14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई, बलात्कार और हत्या का है दोषी...

राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर आया बाहर, 14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई, बलात्कार और हत्या का है दोषी

 Newsbaji  |  Aug 05, 2025 02:02 PM  | 
Last Updated : Aug 05, 2025 02:02 PM
14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई, 40 दिनों की पैरोल
14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई, 40 दिनों की पैरोल

दिल्ली। एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिल गई है, गुरमीत बलात्कार और हत्या के गंभीर मामलों में सजा काट रहा है। उसे हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल मंजूर की है। यह उसकी वर्ष 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद 14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई है। मंगलवार सुबह कड़ी पुलिस सुरक्षा में वह रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हो गया है।

कोर्ट ने 20 वर्ष की सुनाई है सजा
राम रहीम को वर्ष 2017 में दो साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में पंचकूला की CBI अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उसे दोषी पाया गया था।

गुरमीत राम रहीम को वर्ष 2024 में तीन बार और 2025 में अब तक दो बार पैरोल मिल चुकी है। वर्ष 2022 में भी वह पंजाब और हरियाणा के विभिन्न चुनावों के दौरान तीन बार पैरोल पर बाहर आ चुका है।

नियम क्या कहतें है
जेल नियमों के तहत, पैरोल और फरलो कैदियों को अच्छे व्यवहार और विशिष्ट कारणों के आधार पर दी जा सकती है। हालांकि, राम रहीम को बार-बार मिलने वाली राहत को लेकर यह सवाल उठने लगे है कि, क्या यह नीति सभी कैदियों के लिए समान रूप से लागू होती है या कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए विशेष छूट दी जा रही है।

TAGS
 
admin

Newsbaji

Copyright © 2021 Newsbaji || Website Design by Ayodhya Webosoft