नेशनल डेस्क. उत्तर प्रदेश में गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों, नशीले पदार्थों की स्मगलिंग समेत अन्य मामलों में पुलिस व प्रशासन की जद में आए आरोपियों के खिलाफ सख्ती जारी है. इसी कड़ी में बाराबंकी पुलिस ने गिरोह बनाकर मार्फिन की स्मगलिंग करने वाले आरोपी की 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है. इससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में खौफ साफ देखा जा रहा है.
बता दें कि जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव के रहने वाले तस्कर मेराज पिता जाबिर के खिलाफ कुर्की की ये कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जैदपुर पुलिस व राजस्व प्रशासन द्वारा जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र के सत्यप्रेमी नगर में की गई है.
संगठित अपराध में सक्रिय
जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव में रहने वाले करीब एक दर्जन मादक पदार्थ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था. इनमें से तस्कर मेराज पर भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. मेराज ने टिकरा उस्मा गांव के ही रहने वाले गिरोह के सरगना मो. सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर तस्करी करते हुए अवैध रूप से धन कमाया था. इस धन से तस्कर मेराज ने स्वयं और परिजनों के नाम से चल-अचल संपत्ति बनाई थी.
पहले भी हुई थी कार्रवाई
मंगलवार को जैदपुर पुलिस व तहसील प्रशासन ने जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र के सत्यप्रेमी नगर में स्थित मेराज की 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है. कुर्की की यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है. बीते वर्ष 2022 में भी बाराबंकी पुलिस, प्रशासन ने तस्कर मेराज की अवैध रूप से अर्जित 67 लाख 38 हजार रुपये की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था. लगातार बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने अभियुक्तों की संपत्ति पर की जा रही कुर्की की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.
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