जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में 12 साल पुराने मामले में भूस्वामी को मुआवजा न देने पर प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह चौहान ने एसडीएम कार्यालय की सरकारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया. इस आदेश के तहत शुक्रवार को एसडीएम ममता यादव की सरकारी कार को न्यायालय परिसर में सील कर खड़ा कर दिया गया. यह कार्रवाई न्यायालय के उस आदेश के पालन में की गई जिसमें भूस्वामी को 1 करोड़ 37 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था.
भूस्वामी को 12 साल से मुआवजे का इंतजार
वर्ष 2013-14 में केएसके पावर प्लांट के लिए नरियरा में जमीन अधिगृहीत की गई थी, जिसमें नरियरा निवासी सुरेखा सिंह की भी जमीन शामिल थी. हालांकि, उन्हें अब तक उनके हिस्से का मुआवजा नहीं मिला. मुआवजे के लिए सुरेखा सिंह के परिवार के सदस्य कई बार एसडीएम कार्यालय गए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी. अंततः उन्होंने 2015 में व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें मुआवजा देने का आदेश मिला.
न्यायालय के आदेश के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं
2015 में न्यायालय ने आदेश दिया था कि सुरेखा सिंह को 1 करोड़ 37 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए. लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सुरेखा सिंह को इस राशि का भुगतान नहीं हुआ. इस बीच, ब्याज के साथ यह रकम 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गई. न्यायाधीश ने एसडीएम से इस देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सरकारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया.
न्यायालय के परिसर में जब्त की गई एसडीएम की सरकारी कार
शुक्रवार को जब एसडीएम ममता यादव जिला न्यायालय पहुंचीं तो उनके शासकीय वाहन को वहीं जब्त कर लिया गया. न्यायालय ने आदेश दिया है कि मुआवजा राशि का भुगतान न होने की स्थिति में एसडीएम कार्यालय की अन्य संपत्तियों और अधिकारियों के शासकीय वाहनों को भी कुर्क किया जाए. यह मामला अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
जिला प्रशासन अपील की तैयारी में
अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जिला न्यायालय के आदेश पर एसडीएम के शासकीय वाहन को न्यायालय परिसर में सील किया गया है. उच्चाधिकारियों से चर्चा के बाद इस फैसले के विरुद्ध अपील की जाएगी. मामला अब कानूनी प्रक्रिया में उलझता दिख रहा है, और देखना होगा कि न्यायालय का अगला कदम क्या होगा.
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