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राजा धर्मेन्द्र सिंह दुष्कर्म के दोषी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 वर्ष की सुनाई सजा

 Newsbaji  |  May 22, 2025 10:24 AM  | 
Last Updated : May 22, 2025 10:24 AM
सक्ती रियासत के राजा को 12 वर्ष की सजा
सक्ती रियासत के राजा को 12 वर्ष की सजा

सक्ती। छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृत यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने 12 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। वर्तमान में धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत सक्ती के सदस्य हैं। उनपर आरोप था कि उन्होंने राजपरिवार की ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना की थी।

जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र सिंह ने दुष्कर्म की घटना को वर्ष 2022 में अंजाम दिया था। वारदात के बाद वह फरार हो गए थे। वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस मामले में 3 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल की सजा और धारा 450 के तहत जबरन घर में घुसपैठ करने के लिए 5 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

राजा सुरेंद्र बहादुर के है दत्तक पुत्र!
धर्मेंद्र सिंह दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा गोद लिए गए थे। बताया जाता है कि धर्मेंद्र सिंह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के पुत्र हैं, जिन्हें राजा सुरेंद्र बहादुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। धर्मेंद्र सिंह का राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत के 5वें राजा के रूप में हुआ। लेकिन धर्मेंद्र सिंह को राजा बनाए जाने से राजपरिवार में भारी नाराजगी और मतभेद उभर आए थे। सुरेंद्र बहादुर की पत्नी रानी गीता ने धर्मेंद्र को अपना पुत्र मानने से इंकार कर दिया था। 
 

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