रायपुर। कोविड-19 महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा। दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या
कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक केवल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों पाए गए थे। प्रदेश में पांजिटिविटी दर 0.20 प्रतिशत है। 24 अप्रैल को 979 सैंपलों की जांच में 02 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में कुल 18 व्यक्ति एक्टिव है जिनका इलाज जारी है।
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