रायपुर. कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू की जमानत का फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है. अगली सुनवाई में इसका खुलासा होगा. इधर, ईडी की विशेष अदालत ने पहले ही भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत को नामंजूर कर दिया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाले के मामले की जांच करते हुए कई सबूत ईडी के हाथ लगे. इसमें मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के अलावा खनिज विभाग के कई अफसर ही नहीं, आईएएस अफसरों के नामों का भी खुलासा हुआ. घोटाला और हिस्सेदारी तक में विधायकों की भी मिलीभगत सामने आई.
इन सबके बीच आईएएस रानू साहू, समीर बिस्नोई आदि की सिलसिलेवार गिरफ्तारी भी की गई. जांच की आंच भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय तक भी पहुंची. रानू साहू और समीर बिस्नोई तो जेल में बंद हैं और उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है. इस बीच एमएलए देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. दरअसल, इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए ईडी की विशेष अदालत में आवेदन किया था. लेकिन, कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है.
अगली सुनवाई में होगा रानू साहू के भाग्य का फैसला
इस बीच निलंबित आईएएस रानू साहू ने जेल में रहते हुए जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. अब अगली सुनवाई में निलंबित आईएएस रानू साहू के भाग्य का फैसला होगा. इससे पहले विशेष अदालत ने उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया था.
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